गुजरात में गोहत्या के तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा, जज ने वेदों का किया जिक्र
कलोल की सत्र अदालत ने गोहत्या के एक मामले में तीन लोगों को कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले में 277 किलोग्राम गोमांस (बीफ) जब्त किया गया था। अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 3 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बी.आर. राजपूत ने गो-संरक्षण के सांस्कृतिक महत्व को…